सतीश ठाकुर
मंडी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के आयोजन को लेकर चल रहा विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल उच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में Special Leave Petition (SLP) दायर की है। इस SLP पर 13 फ़रवरी 2026 को सुनवाई होने वाली है। मामले की वजह क्या है?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को आदेश दिया था कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों के चुनाव 30 अप्रैल 2026 तक संपन्न किए जाएँ। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243-E के तहत पंचायतों के पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव अनिवार्य हैं।
सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन स्थिति, रोस्टर जारी करने की समय सीमा एवं अन्य तकनीकी मुद्दों पर उचित विवेचना नहीं की। सरकार के अनुसार डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से चुनाव समय पर कराना कठिन है।
मुख्य दलीलें:
हाईकोर्ट का तर्क: चुनाव टालना संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, आपदा कानून चुनाव टालने का औचित्य नहीं दे सकता। सरकार का तर्क: डिज़ास्टर एक्ट और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए चुनावों को समय पर कर पाना चुनौतीपूर्ण है तथा हाईकोर्ट ने कुछ कानूनी बिंदुओं पर स्पष्ट नहीं किया।
क्या हुआ अब तक:
• सुप्रीम कोर्ट ने SLP पर प्रारंभिक आपत्तियाँ (technical objections) दर्ज की हैं और सरकार को उन्हें दूर करने का अवसर दिया है। उसके बाद ही अदालत तय करेगी कि यह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार (admission) की जाए या नहीं।
• यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर देती है या याचिका को स्वीकार कर आगे सुनवाई करती है, तो 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का हाईकोर्ट का निर्देश चुनौती के दायरे में आ सकता है।
• वहीं यदि याचिका खारिज होती है, तो सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव करवाने की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी।
प्रदेश में 3,577 पंचायतों और अनेक नगर निकायों के चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इनके कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुके हैं और वर्तमान में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। 👉 अब 13 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिससे पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं।
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