● पलचान पंचायत ने चिट्टा (हेरोइन) बेचने और सेवन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया।
● नशा तस्करों की सूचना देने पर 20,000 रुपये का इनाम, नशा करने वालों पर 25,000 रुपये जुर्माना।
● पंचायत की सुविधाएं नशा करने वालों और उनके परिवारों के लिए बंद की जाएंगी, प्रशासन से सहयोग की अपील।
Himachal Drug Ban:हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कुल्लू जिले की पलचान पंचायत ने एक कड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने चिट्टा (हेरोइन) बेचने और इसका सेवन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नशा करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा, पंचायत ने चिट्टा तस्करों की सूचना देने वाले को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इससे पहले ग्राम पंचायत मनाली ने भी ऐसी ही पहल करते हुए सूचना देने पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पलचान पंचायत ने इस फैसले को और सख्त बनाते हुए इनाम की राशि 20,000 रुपये तक बढ़ा दी है।
पलचान पंचायत की प्रधान कौशल्या देवी ने बताया कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह कठोर कदम उठाना जरूरी था। पंचायत ने यह भी निर्णय लिया है कि चिट्टा से जुड़े व्यक्ति और उसके परिवार को पंचायत की ओर से दी जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध पलचान के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में लागू रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान तेजी पकड़ रहा है। पहले ग्राम पंचायत मनाली ने इस दिशा में कदम उठाया था और अब पलचान पंचायत भी इस मुहिम से जुड़ गई है। इन पंचायतों के कड़े फैसले से उम्मीद की जा रही है कि नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
पंचायत ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सहयोग की अपील की है ताकि इस फैसले को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। साथ ही, ग्रामीणों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और चिट्टा माफियाओं की सूचना तुरंत पंचायत या पुलिस को दें।
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