हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से जुड़े माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर किए जाने से फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावित किसानों में नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने सरकार के इस कदम को किसानों के हितों के विपरीत बताया है।
ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा फैक्टर-1 तय करने संबंधी अधिसूचना को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 और देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा फैक्टर-2 के आधार पर ही दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय SLP दायर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकांश परियोजनाओं में मुआवजे का भार केंद्र सरकार वहन करती है, ऐसे में प्रदेश सरकार का यह कदम तर्कसंगत नहीं है।
ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को अब तक पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन के लाभ नहीं मिले हैं। सर्कल रेट घटाने और ROW से बाहर प्रभावित मकानों व भूमि के नुकसान के लिए स्पष्ट नीति न होने से लोग वर्षों से न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से बिलासपुर–मंडी–मनाली, पठानकोट–मंडी, मटौर–शिमला, कालका–नालागढ़, हमीरपुर–कोटली–मंडी और परवाणु–शिमला जैसी परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को फैक्टर-2 के तहत मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, ऐसे में प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं और सोलर पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर पुनर्विचार आवश्यक है। उन्होंने मंडी–कुल्लू फोरलेन का उदाहरण देते हुए कहा कि टनलों के धंसने और जमीन बैठने की घटनाओं से लोगों की जान-माल को खतरा बढ़ रहा है।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी परियोजनाओं की व्यापक पर्यावरणीय समीक्षा करवाई जाए और उसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए।
प्रेस वार्ता में फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन, ब्रजेश महंत और महामंत्री भुवनेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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