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सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘सड़क सुरक्षा–फिल्म महोत्सव’ में लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन

लघु फिल्म प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 15 फरवरी तक भेजी जा सकती हैं प्रविष्टियां चार आयु वर्ग में होगी प्रतियोगिता, प्रथम स्थान पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार

सतीश ठाकुर

मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि परिवहन निदेशालय, लीड एजेंसी/रोड सेफ्टी सेल, हिमाचल प्रदेश  द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘सड़क सुरक्षा–फिल्म महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत नागरिकों से सड़क सुरक्षा विषय पर लघु फिल्मों के माध्यम से रचनात्मक सहभागिता की जा रही है, जिससे सुरक्षित यातायात के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सके।


उपायुक्त ने बताया कि प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए नामांकन 10 दिसंबर, 2025 से आरंभ हो चुके हैं तथा 15 फरवरी, 2026 तक प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतिभागी हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अधिकतम 5 मिनट की लघु फिल्म प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता देश के सभी राज्यों के प्रतिभागियों के लिए खुली है।


उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के महत्व को रचनात्मक माध्यमों के जरिए आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।


उपायुक्त मंडी ने बताया कि प्रतिभागी अपनी लघु फिल्में ऑनलाइन गूगल फॉर्म, ईमेल अथवा निदेशालय में सीधे जमा कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली प्रविष्टियों के साथ निर्धारित प्रपत्र  संलग्न करना अनिवार्य होगा। लघु फिल्म एमपी4, एमओवी या एवीआई प्रारूप में होनी चाहिए तथा वह पूर्णतः मौलिक हो।


उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष, 25 से 32 वर्ष, 32 से 40 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए प्रत्येक वर्ग में 25 हजार रुपये, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 20 विशेष पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक के अंतर्गत 5 हजार रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।


उपायुक्त मंडी ने बताया कि प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं शर्तें परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Published On : 12 January 2026

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