हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन ज़ारी कर दी है। हालांकि, अभी पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। आयोग ने संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की 2.1 एक धारा को लागू किया है, जिसके तहत अब सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है, जिसके मद्देनज़र चुनावी प्रक्रिया समय पर शुरू की जाएगी.आयोग ने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026, 50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 और धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों का कार्यकाल 13 अप्रैल 2026 को पूरा होगा। वहीं, पांच नगर पंचायतों अंब, चिरगाँव, कंडाघाट, नेरवा और निर्मंड—का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।
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