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न्यायिक न्यायालय परिसर मंडी और तांदी–सिरिम-बटाहण सड़क को चरण-दो की मंजूरी

वन भूमि उपयोग परिवर्तन के 139 मामलों की समीक्षा

सतीश ठाकुर।
मंडी, 25 नवम्बर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की समीक्षा के लिए वन स्वीकृति सलाहकार समिति की बैठक आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के 139 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जानकारी दी कि न्यायिक न्यायालय परिसर मंडी तथा लोक निर्माण विभाग मंडी डिवीज़न-1 के अंतर्गत तांदी–सिरिम बटाहण सड़क को भारत सरकार द्वारा वन स्वीकृति के दूसरे चरण की अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये मंजूरियां जिले में लंबित विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

उपायुक्त ने बताया कि समिति की नियमित बैठकों के कारण वन स्वीकृति प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित और तेज हुई हैं तथा विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों से संबंधित सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। साथ ही, थाना-पलौन बिजली परियोजना से संबंधित लंबित औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर भी जोर दिया।

बैठक में न्यायिक परिसरों के 9 मामलों, परिवेश पोर्टल 1.0 के 33 मामलों, परिवेश पोर्टल 2.0 के 74 मामलों और सैद्धांतिक मंजूरी के 23 मामलों की अवस्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का संचालन समिति के सदस्य सचिव एवं डीएफओ (मुख्यालय) अंबरीश शर्मा ने किया। बैठक में सीजेएम मंडी असलम बेग, डीएफओ मंडी बसु डोगर, डीएफओ नाचन एस.एस. कश्यप, डीएफओ करसोग केबी नेगी, एसीएफ सुकेत मनीष रांगडा, एसीएफ जोगिंद्रनगर अश्विनी कुमार सहित लोक निर्माण, जलशक्ति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Published On : 25 November 2025

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