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हाईवे किनारे 40–75 मीटर निर्माण पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (retd.) ने उठाई आवाज—सरकार हिमाचलियों के हितों की करे रक्षा

शिमला। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण पर सख्ती के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने हाईवे के केंद्र से 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसे लागू करना बेहद मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) से जोड़ते हुए सख्त कदम उठाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल सड़क लंबाई में हाईवे सिर्फ 2% हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में 30% मौतें इन्हीं पर होती हैं।

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (से.नि.) ने उठाई आवाज

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि:

“हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में इन नियमों को ज्यों का त्यों लागू करना व्यवहारिक नहीं है। प्रदेश सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्र और न्यायालय के समक्ष हिमाचलियों के हितों की मजबूती से पैरवी करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि:

  • पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानक तय करवाए जाएं
  • प्रभावित लोगों के लिए व्यावहारिक समाधान निकाला जाए
  • विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में अधिकांश आबादी:

  • नदियों और सड़कों के किनारे छोटी-छोटी पट्टियों पर बसी है
  • समतल भूमि बेहद सीमित है
  • गांव और बाजार हाईवे के साथ ही विकसित हुए हैं

ऐसे में 40–75 मीटर का प्रतिबंध लागू होने का मतलब होगा कि:

  • हजारों घर दायरे में आ जाएंगे
  • छोटे दुकानदार, ढाबा संचालक और स्थानीय कारोबार प्रभावित होंगे
  • लोगों के पास पुनर्वास के लिए वैकल्पिक जमीन ही नहीं होगी।                                                                         ब्रिगेडियर ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका और हितों की रक्षा करना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में सरकार केंद्र से विशेष छूट या पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति की मांग कर सकती है। 

    सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने बाद अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा तय की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को कोई राहत मिलती है या नहीं।

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