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ऑफिस में दिखेगी प्रोफेशनल लुक, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू

जींस और टीशर्ट पहनने पर लगाई रोक, जानें-क्या पहन सकते हैं?

सतीश ठाकुर।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। दफ्तरों में आने वाले पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट पहन कर आना होगा। वहीं, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट-सलवार निर्धारित की गई है। सरकार ने जींस, टी-शर्ट और पार्टी वियर पहनने पर रोक लगाई गई है.। हिमाचल सरकार के परसोनल विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं।  आदेश में लिखा गया है कि महिला कर्मचारी और अफसर कॉलर वाली शर्ट और फॉर्मल पेंट पहनकर दफ्तर आएंगे।

सरकार ने ड्रेस कोड पर स्पष्ट किया है कि पुरुष कर्मचारी शर्ट-पैंट/ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट और जूते/सैंडल पहनें. वहीं, महिला कर्मचारी साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट पहनकर दफ्तर आ सकती हैं। ऑफिस में जींस और टी-शर्ट पहनने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और कपड़े साफ, सादे और शालीन होने चाहिए। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की वेशभूषा में अनुशासन और पेशेवर छवि झलकनी चाहिए। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह नोटिस में आया है कि दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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