Breaking News

पर्यटन सीजन के दौरान भुंतर-मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित

जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी पर्यटन सीजन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भुंतर-मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं।

कुल्लू। पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भुंतर-मणिकरण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट अनुराग चंद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस मार्ग पर वोल्वो बसों सहित अन्य भारी वाहनों की आवाजाही अब केवल रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही अनुमति होगी।

प्रशासन के अनुसार पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने, सड़क के कई स्थानों पर संकीर्णता और भूस्खलन के कारण अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम लोगों और पर्यटकों को राहत मिल सके।

हालांकि यह प्रतिबंध आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, स्कूल बसें और नियमित यात्री बसें पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 14 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और पर्यटन सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रभारी को दोनों ओर से भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित और समन्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है।

192 0
Published On : 13 April 2026

Related News

0 Comments

Any Data Not Found

LEAVE A COMMENT

About Us

Snower Samachar is your trusted source for comprehensive and up-to-date local news from the beautiful state of Himachal Pradesh.

Contact Us

Kullu, HP India

9817184487

snowersamachar@gmail.com

Follow Us

©2026 Snower Samachar. All Rights Reserved. Developed by Artisans Labs